हाई कोर्ट ने दी पुलिस को नसीहत, सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद महिला को पुलिस स्टेशन नहीं बुलाया जा सकता…

मुंबई

 बॉम्बे हाई कोर्ट ने पुलिस को नसीहत देते हुए कहा है कि सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद किसी महिला को पुलिस स्टेशन में नहीं बुलाया जा सकता है। कोर्ट ने कहा है कि कानून के इस नियम का ध्यान रखा जाए। यह मामला साकीनाका पुलिस स्टेशन से जुड़ा है, जहां एक महिला को सुबह 6 बजे लाया गया था। महिला का बेटा एक आपराधिक मामले में फरार है।

लिहाजा पुलिस ने कथित तौर पर महिला को अवैध तरीके से हिरासत में लेकर घंटों पुलिस स्टेशन में बैठाकर रखा था, इसलिए मामले को लेकर हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई। कोर्ट के दखल के बाद महिला को गुरुवार को ही पुलिस स्टेशन से छोड़ दिया गया था, लेकिन केस में पुलिस की हरकत से नाराज अदालत ने साकीनाका के पुलिस निरीक्षक को बुलाया था। बेंच ने संबंधित पुलिस अधिकारी को इस मामले में हलफनामा दायर करने को कहा है और अगले शुक्रवार को इस याचिका पर सुनवाई रखी है।

सरकारी वकील ने कही ये बात
याचिका पर सुनवाई के दौरान बेंच ने कहा कि हम मामले की तह तक जाएंगे। बेंच ने कहा कि पुलिस उस समय के सीसीटीवी फुटेज के साथ छेड़छाड़ न करे, जब महिला को बुलाया गया था। महिला का बेटा फरार है, तो कानूनी प्रक्रिया का पालन किए बिना महिला को पुलिस स्टेशन में क्यों लाया गया? बेंच ने सरकारी वकील से कहा कि पुलिस अधिकारी दोबारा ऐसा न करें, इस बात का ध्यान रखा जाए।

Show More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button