तमिलनाडु के मंत्री सेंथिल बालाजी की गिरफ्तारी के खिलाफ दायर याचिकाएं खारिज

नई दिल्ली
 उच्चतम न्यायालय ने धन शोधन मामले में तमिलनाडु के मंत्री वी सेंथिल बालाजी की गिरफ्तारी को बरकरार रखने के मद्रास उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली उनकी और उनकी पत्नी मेगाला की याचिकाओं को  खारिज कर दिया।

न्यायमू्र्ति ए एस बोपन्ना और न्यायमूर्ति एम एम सुंदरेश की पीठ ने इस मुद्दे को एक वृहद पीठ के पास भेज दिया कि रिमांड के शुरुआती 15 दिनों के बाद पुलिस हिरासत की अनुमति नहीं है।

बालाजी तमिलनाडु सरकार में अब भी मंत्री हैं। हालांकि, उनके पास कोई विभाग नहीं है। उन्हें 'नौकरी के बदले नकदी' संबंधी कथित घोटाले से जुड़े धन शोधन मामले में 14 जून को गिरफ्तार किया गया था।

बालाजी और उनकी पत्नी ने मंत्री की गिरफ्तारी को बरकरार रखने के मद्रास उच्च न्यायालय के आदेश को शीर्ष अदालत में चुनौती दी थी।

 

Show More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button