मनीष सिसोदिया ने कोर्ट को बताई अपनी परेशानी, जरूरी खर्च के लिए भी पैसे नहीं

नईदिल्ली

दिल्ली की राउज ऐवेन्यू कोर्ट ने सोमवार को मनीष सिसोदिया की याचिका पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को नोटिस जारी किया। दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के दूसरे सबसे बड़े नेता ने अपने अकाउंट से पैसों की निकासी के लिए कोर्ट से अनुमति मांगी है। उन्होंने कहा है कि पत्नी के इलाज और घर के खर्चों के लिए उन्हें पैसों की आवश्यकता है, लेकिन ईडी की ओर से लगाए गए रोक की वजह से वह निकासी नहीं कर पा रहे हैं। ईडी ने उनके अकाउंट को जब्त कर लिया है।

स्पेशल जज एमके नागपाल ने ईडी को नोटिस जारी किया। सिसोदिया की याचिका पर अगली सुनवाी 4 अगस्त को होगी। बैंक ने कोर्ट के लिखित आदेश के बिना निकासी से इनकार कर दिया, जिसके बाद सिसोदिया ने यह अनुमति मांगी है। सिसोदिया की तरफ से उनके वकील मोहम्मद इरशाद ने कहा कि बैंक उन्हें रकम निकासी की अनुमति नहीं दे रहा है जोकि इलाज और दूसरे खर्चों के लिए जरूरी है।

इस बीच कोर्ट ने सीबीआी को निर्देश दिया कि शेष आरोपियों को दस्तावेज सौंपे जाएं। कोर्ट को बताया कि दस्तावेज पहले ही कुछ आरोपियों को दिए जा चुके हैं। अगली सुनवाई 22 अगस्त को होगी। सुनवाई के दौरान सीबीआई ने आरोपी अर्जुन पांडे की जमानत याचिका का विरोध किया और कहा कि 44 करोड़ रुपए के लेनदेन में उनकी अहम भूमिका थी। एजेंसी ने कहा कि वह साउथ लॉबी से संबंध को लेकर जारी जांच को नुकसान पहुंचा सकते हैं।

दिल्ली के कथित शराब घोटाले में लगे आरोपों को लेकर मनीष सिसोदिया को पिछले साल 26 फरवरी को सीबीआई ने गिरफ्तार किया था। इसके बाद 9 मार्च को ईडी ने उन्हें अपने गिरफ्त में ले लिया था। सिसोदिया इस समय तिहाड़ जेल में बंद हैं। सीबीआई और ईडी का आरोप है कि दिल्ली की शराब नीति में गलत तरीके से बदलाव करके शराब कारोबारियों को फायदा पहुंचाया गया और बदले में उन्होंने रिश्वत हासिल की।
 

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