BJP नेता शाहनवाज हुसैन को कोर्ट ने दी राहत

नई दिल्ली.

दिल्ली की कोर्ट से भाजपा नेता सैयद शाहनवाज हुसैन को राहत मिल गई है। बलात्कार और आपराधिक धमकी देने का आरोप लगाने वाली महिला की शिकायत पर मजिस्ट्रेट कोर्ट ने समन जारी किया था। जिस पर रोक लगा दी है। विशेष न्यायाधीश एम के नागपाल ने मजिस्ट्रेट अदालत के आदेश के खिलाफ हुसैन की पुनरीक्षण याचिका पर आदेश पारित किया है। जिसमें उन्हें 20 अक्तूबर को कोर्ट में पेश होने के लिए कहा था।

17 अक्टूबर को पारित आदेश में न्यायाधीश ने याचिका पर शिकायतकर्ता को एक नोटिस भी जारी किया और 8 नवंबर तक जवाब मांगा। जानकारी के लिए बता दें कि भाजपा नेता हुसैन ने अपनी याचिका में दावा किया कि मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने केवल अभियोजक द्वारा सीआरपीसी की धारा 164 के तहत दिए गए एक बयान के आधार पर संज्ञान लिया है। हालांकि, नशे में कोई ऐसी घटना नहीं हुई। कोई रिकॉर्ड भी नहीं है और न ही कोई सबूत है। जिससे लगता हो कि ऐसी कोई घटना हुई थी।

Show More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button