आजम खान के बेटे अब्दुल्ला के मामले में सीबीएसई ने दाखिल किया जवाब, सुनवाई 15 को

लखनऊ
हाईस्कूल की मार्कशीट में आयु परिवर्तन करने की मांग को लेकर पूर्व विधायक मोहम्मद अब्दुल्ला आजम की ओर से दायर याचिका पर सीबीएसई बोर्ड ने अपना जवाब दाखिल करते हुए याचिका खारिज करने की मांग की है। सिविल जज कमल कांत की कोर्ट ने सुनवाई के लिए 15 सितंबर की तिथि तय की है।

कोर्ट में सीबीएसई बोर्ड के रीजनल डायरेक्टर ललित कुमार कपिल की ओर से वकील शशांक भसीन ने जवाब दाखिल किया है। इसके मुताबिक अब्दुल्ला आजम की वर्ष 1990 की जन्मतिथि को लेकर लखनऊ नगर निगम द्वारा जारी किए गए प्रमाणपत्र को हाईकोर्ट ने मानने से इंकार करते हुए जन्म प्रमाणपत्र को खारिज कर दिया था। इसके साथ ही कोर्ट ने यह भी माना था कि जन्मतिथि में हेरफेर की गई है।

अदालत को बताया गया कि पूर्व में हाईकोर्ट के इस आदेश को अब्दुल्ला ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी उनकी याचिका खारिज कर दी थी। सीबीएसई ने अपने जवाब में कहा कि अब्दुल्ला ने इस याचिका को दाखिल करते समय तथ्यों को छिपाया है और उसने रामपुर के स्कूल से हाईस्कूल पास किया है, लिहाजा लखनऊ में मामला चलाने का कोई औचित्य नहीं है।

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