केनरा बैंक देगी 10 हजार की क्षतिपूर्ति और भरेगी जुमार्ना

जगदलपुर

जिला उपभोक्ता आयोग ने एक प्रकरण में एटीएम से राशि प्राप्त नही होने पर केनरा बैंक को 10 हजार रुपए की क्षतिपूर्ति और उस पर वाद प्रस्तुति दिनांक से 7 प्रतिशत ब्याज देने, सहित मानसिक क्षति हेतु 5 हजार रुपए एवं वाद व्यय 3 हजार रुपए दिए जाने का आदेश पारित किया गया है।

जिला उपभोक्ता आयोग अध्यक्ष सुजाता जसवाल सदस्य आलोक दुबे और सीमा गोलछा की संयुक्त पीठ ने पाया कि केनरा बैंक द्वारा निर्धारित समय पर राशि अदा नही कर तथा वांछित जानकारी प्रदान नही कर सेवा में कमी और व्यावसायिक कदाचरण किया है। बैंक के द्वारा अपने समर्थन में कोई प्रमाणिक दस्तावेज सीसीटीवी फुटेज, एटीएम स्टेटमेंट पेश नहीं किया गया।

प्राप्त जानकारी के अनुसार जगदलपुर निवासी परिवादी मनजीत बसरा का केनरा बैंक में खाता है, उसने केनरा बैंक के अपने खाते के एटीएम का उपयोग नयापारा स्थित भारतीय स्टेट बैंक की एटीएम में किया था। उसके केनरा बैंक खाते से10 हजार रुपए काट लिए गए थे, पर राशि उसे एटीएम से प्राप्त नहीं हुई थी। इस संबंध में उसके द्वारा निरंतर केनरा बैंक, स्टेट बैंक से पत्राचार किया जाता रहा किंतु दोनों पक्षों से संतोषजनक उत्तर नहीं मिलने पर उसने जिला उपभोक्ता आयोग में शिकायत की, आयोग ने माना है परिवादी का कथन विश्वसनीय है, परिवादी का दावा स्वीकार कर उक्त आदेश परिवादी के पक्ष में पारित किया गया।

Show More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button