पहलवानों के यौन उत्पीड़न केस में बृजभूषण को कोर्ट से मिली जमानत, दिल्ली पुलिस ने नहीं किया विरोध

नईदिल्ली

भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह को दिल्ली की एक अदालत ने महिला पहलवानों द्वारा उनके खिलाफ दायर कथित यौन उत्पीड़न के मामले में नियमित जमानत दे दी है. गृह मंत्रालय के तहत आने वाली राष्ट्रीय राजधानी की पुलिस की ओर से सिंह की जमानत के अनुरोध का विरोध नहीं किया गया. इसके बाद दिल्ली की राऊज एवेन्यू अदालत ने आज शाम को चार बजे तक अपना फैसला सुरक्षित रख लिया. बाद में उनकी जमानत मंजूर कर ली गई.

अदालत ने 18 जुलाई को ही बृजभूषण को अंतरिम जमानत दी थी। अब उन्हें बड़ी राहत मिल गई है और वह यौन उत्पीड़न केस में नियमित बेल पर बाहर रह सकेंगे। उनके वकील ने कहा था कि बृजभूषण शरण सिंह को जब चार्जशीट दाखिल करने तक गिरफ्तार करने की जरूरत नहीं पड़ी तो फिर अब इसकी जरूरत ही क्या है। इसी को आधार मानते हुए अदालत ने उन्हें बेल दे दी। बृजभूषण के अलावा उनके करीबी और कुश्ती महासंघ के पूर्व पदाधिकारी विनोद तोमर को भी राहत मिली है। उन्हें भी कुल 6 केसों में से 2 में सह-आरोपी बनाया गया है।

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