‘सोसाइटी में न दी जाए जानवर की कुर्बानी’, बकरों को लेकर विवाद के बीच बॉम्बे हाई कोर्ट का बड़ा फैसला

मुंबई
बॉम्बे हाईकोर्ट ने बुधवार को बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि बकरीद त्योहार के दौरान दक्षिण मुंबई की आवासीय कॉलोनी में जानवरों को अवैध रूप से न मारा जाए। बकरीद या ईद-अल-जुहा का त्योहार गुरुवार ( 29 जून) को मनाया जा रहा है। मामले की विशेष सुनवाई में, जस्टिस जी. एस. कुलकर्णी और जस्टिस जितेंद्र जैन की खंडपीठ ने कहा कि नैथानी हाइट्स सोसाइटी में जानवरों के हलाल की अनुमति केवल तभी दी जा सकती है, जब नगर निकाय द्वारा लाइसेंस दिया गया हो।

अदालत ने कहा, ‘‘यदि नगर निगम ने उक्त स्थान पर जानवरों को हलाल करने के लिए लाइसेंस जारी नहीं किया है, तो नगर निगम के अधिकारी पुलिसकर्मियों की सहायता से जानवरों के हलाल को रोकने के लिए कानून के अनुसार उचित कार्रवाई करेंगे।''

पीठ सोसाइटी निवासी हरेश जैन की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें वहां जानवरों को मारे जाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का अनुरोध किया गया है। BMC की ओर से पेश वकील जोएल कार्लोस ने कहा कि पूर्ण प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता। कार्लोस ने कहा कि नगर निकाय के अधिकारी सोसाइटी परिसर का निरीक्षण करेंगे और यदि कोई उल्लंघन होता है तो उचित कार्रवाई की जाएगी।

 

Show More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button