मुख्यमंत्री शहरी अधो-संरचना विकास योजना में 413 नगरीय निकायों को 1193 करोड़ 50 लाख रूपये की स्वीकृति जारी

भोपाल

नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेन्द्र सिंह ने बताया है कि मुख्यमंत्री शहरी अधो-संरचना विकास योजना के चौथे चरण में 413 निकायों को सैद्धांतिक स्वीकृति जारी की गई है। समस्त निकायों के लिए कुल 1193 करोड़ 50 लाख रूपये की राशि स्वीकृत की गई है।

मंत्री सिंह ने बताया है कि इस राशि से सड़क निर्माण, शहरी यातायात सुधार, नगरीय सौन्दर्यीकरण, सामाजिक एवं खेल अधोसंरचनाएँ, उद्यान विकास से जुडे कार्यों के साथ ही निकाय के कार्यालय भवन निर्माण और उन्नयन के कार्य किए जायेंगे। मुख्यमंत्री शहरी अधो-संरचना विकास योजना का चौथा चरण 2 वित्तीय वर्षों के लिए लागू रहेगा।

नगरीय निकायों की पात्रता

योजना में नगरीय निकायों की पात्रता भी निर्धारित की गयी है। नगरपालिका निगम भोपाल, इंदौर, ग्वालियर एवं जबलपुर को 25 करोड़, उज्जैन को 15 करोड़, शेष 11 नगरपालिक निगमों को 8-8 करोड़ रूपये की पात्रता निर्धारित की गयी है। नगर पालिका परिषदों में एक लाख से अधिक आबादी के 17 निकायों को 6-6 करोड़ रूपये और एक लाख तक की आबादी के 82 निकायों को 5-5 करोड़ रूपये की पात्रता है। इसी तरह नगर परिषदों में 25 हजार से अधिक आबादी में 21 निगमों को 3-3 करोड़ और 25 हजार से कम आबादी के 277 निकायों को डेढ़-डेढ़ करोड़ रूपये की पात्रता निर्धारित की गयी है।

योजना में पात्रता अनुसार निर्माण कार्यों के प्रस्ताव शीघ्र तैयार कर मुख्यालय भेजने के निर्देश दिये गए हैं। साथ ही प्रस्तावित कार्य स्थल के स्वामित्व एवं आधिपत्य का प्रमाण निकाय को देना होगा। निर्देशित किया गया है कि प्रस्तावित कार्यों की डिजाइन शासकीय इंजीनियरिंग पॉलिटेक्निक कॉलेज से अनुमोदन कराकर ही निविदायें आमंत्रित की जायेंगी। निविदा उपरांत डिजाइन कराया जाना मान्य नहीं होगा। योजना के उचित क्रियान्वयन के लिए नगर पालिक निगम परिषद, नगर पालिका परिषद या नगर परषिद के अधिकारों का उपयोग मेयर इन काउंसिल अथवा प्रेसिडेंट इन काउंसिल द्वारा किया जा सकेगा। निर्माण कार्यों की सतत मॉनीटरिंग के भी निर्देश दिये गए हैं।

 

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