सांसदी मिल गई, क्या बंगले में भी होगी वापसी; राहुल गांधी को मानना होगा यह नियम

नई दिल्ली
आपराधिक मानहानि मामले में सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के बाद राहुल गांधी सांसद के तौर पर भी बहाल हो चुके हैं। अब चर्चाएं हैं कि क्या उन्हें अपना पुराना आवंटित होगा या नहीं। हालांकि, ऐसी खबरें हैं कि राहुल जल्दी बंगले के लिए आवेदन कर सकते हैं। फिलहाल, कांग्रेस सांसद अपनी मां और रायबरेली सांसद सोनिया गांधी के साथ 10 जनपथ मार्ग स्थित आवास में रह रहे हैं।

राहुल को खुद ही करना होगा आवेदन
सांसदी जाने के बाद राहुल ने तुगलक लेन स्थित सरकारी आवास छोड़ना पड़ा था। अब कहा जा रहा है कि आवेदन करने के बाद राहुल को जल्दी ही बंगला दोबारा आवंटित कर दिया जाएगा। खास बात है कि राहुल के छोड़ने के बाद से ही बंगला खाली है। हालांकि, शर्त यही है कि इसे हासिल करने के लिए कांग्रेस सांसद को खुद ही आवेदन देना होगा।

क्या है नियम
सोमवार को ही कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और लोकसभा सांसद अधीर रंजन चौधरी सदन में राहुल के बंगले का मुद्दा उठा चुके हैं। उन्होंने कांग्रेस नेता के बदले खुद ही आवेदन करने की तक पेशकश कर दी थी, लेकिन उन्हें जानकारी दी गई है कि राहुल को खुद ही आवेदन देना होगा। 'मोदी सरनेम' मामले में अदालत से दोषी साबित होने के बाद उन्हें बंगला छोड़ना पड़ गया था। दरअसल, नियम यह कहता है कि दो साल या उससे ज्यादा सजा पाने के बाद सांसदी अपने आप ही चली जाती है। साल 2019 में कोलार में एक रैली के दौरान राहुल ने 'मोदी सरनेम' को लेकर विवादित टिप्पणी कर दी थी, जिसके बाद गुजरात भाजपा के नेता पूर्णेश मोदी ने शिकायत दर्ज कराई थी।

सजा पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा
शुक्रवार को ही शीर्ष न्यायालय ने राहुल की सजा पर रोक लगा दी थी। सुप्रीम कोर्ट का कहना था, 'अधिकतम सजा देने के लिए ट्रायल जज की ओर से कोई भी कारण नहीं दिया गया है। अंतिम फैसला आने तक दोषसिद्धि पर रोक लगाए जाने की जरूरत है।' साथ ही कोर्ट ने कांग्रेस नेता को सार्वजनिक तौर पर सावधान रहकर बोलने की नसीहत भी दी थी।

 

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