सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश: SIR दस्तावेज़ों में अब आधार भी मान्य, तेजस्वी बोले– “जनता की जीत”

 


नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने शनिवार को चुनाव आयोग को बड़ा निर्देश दिया। अब SIR (Self Identification Register) में पहचान के लिए आधार कार्ड को भी मान्य दस्तावेज़ माना जाएगा।

कोर्ट ने कहा कि आयोग को यह जानकारी विज्ञापनों और सार्वजनिक नोटिसों के जरिए मतदाताओं तक पहुँचानी होगी, ताकि कोई भ्रम की स्थिति न बने।

फैसले के बाद आरजेडी नेता और बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने खुशी जताई। उन्होंने कहा—
“हम जीत गए! यह फैसला आम लोगों को राहत देगा, क्योंकि आधार कार्ड सबसे आसान और सुलभ पहचान पत्र है।”

इस आदेश से उन मतदाताओं को सहूलियत मिलेगी जिनके पास पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस जैसे अन्य पहचान पत्र उपलब्ध नहीं हैं।


 

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