भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य को कोर्ट ने फिर 4 दिन की ED रिमांड पर भेजा

चैतन्य बघेल को पीएमएलए कोर्ट ने और 4 दिन की ईडी की रिमांड पर भेज दिया है. ईडी ने उन्हें शराब घोटाला मामले में जुलाई में गिरफ्तार किया था.

छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल (Bhupesh Baghel) के बेटे चैतन्य बघेल को कोर्ट ने 4 दिन की ईडी (ED) रिमांड पर भेज दिया है. ईडी (प्रवर्तन निदेशालय) ने 5 दिन की रिमांड मांगी थी, लेकिन कोर्ट चार दिन की ही रिमांड मंजूर की.  चैतन्य बघेल की रिमांड को लेकर पीएमएलए कोर्ट में तेज बहस हुई. चैतन्य बघेल के वकील फैसल रिज़वी ने ईडी रिमांड का विरोध किया. शराब घोटाला मामले में ईडी ने 20 जुलाई को पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को गिरफ्तार किया था और वो उस समय से न्यायिक रिमांड पर रायपुर जेल में बंद हैं.
वहीं, कोर्ट के स्पेशल जज डमरूधर चौहान ने ED के वकील को फटकार लगाई. चैतन्य बघेल की रिमांड आवेदन में संलग्न दस्तावेज को अधूरा बताया. दस्तावेज में कई खामियों का जज ने जिक्र किया. कोर्ट ने रिमांड आवेदन के साथ संलग्न दस्तावेज को ठीक करने के निर्देश दिए.
14 दिन की रिमांड सोमवार को हुई थी खत्म

उल्लेखनीय है भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को ईडी ने गत 18 जुलाई को शराब घोटाले के आरोपों में गिरफ्तार किया था. चैतन्य की गिरफ्तारी के बाद जब चैतन्य बघेल की न्यायिक रिमांड खत्म हो रही थी, तब कोर्ट ने फिर से इसे बढ़ा दिया था. एक महीने बाद बीते सोमवार को चैतन्य को कोर्ट में पेश किया गया तो कोर्ट ने एक दिन के लिए फिर जेल भेज दिया था.
बता दें कि भूपेश बघेल और चैतन्य बघेल छत्तीसगढ़ के कथित शराब घोटाले (Chhattisgarh liquor scam) में आरोपी बनाए गए हैं. ईडी के अनुसार, 2019-22 के बीच राज्य में 2100 करोड़ का घोटाला हुआ था. इसका पूरा पैसा चैतन्य ने ही मैनेज किया.

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